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प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal kidnapping case) में दोषी गैंगस्टर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) व अन्य आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद अतीक अहमद सहित अन्य दोषी प्रयागराज के नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है। भारी सुरक्षा के बीच उसे जेल में शिफ्ट किया गया है। उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के  ADG कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं। 

अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) ने कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।  

वहीं दूसरी ओर उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी खान सौलत हनीफ ने कहा कि  जिनको सजा हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, यह फर्जी FIR थी।  मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब हम अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।  

उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।