Accident during paragliding in Assam, tourist dies after falling from parachute
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    नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को कहा कि गणतंत्र दिवस (Republic Day) समारोह के मद्देनजर 20 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी में यूएवी (UAV), पैरा-ग्लाइडर (Paraglider) और गर्म हवा के गुब्बारों (Hot Air Balloon) सहित अन्य उप पारंपरिक हवाई संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 20 जनवरी से लागू होगा और 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों द्वारा आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने संबंधी खबरों के बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

    आदेश के अनुसार, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित हवाई सिस्टम (यूएएस), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग समेत अन्य उप-पारंपरिक हवाई संसाधनों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

    आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, बेहद हल्के एयरक्रॉफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्रॉफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या पैरा- जंपिंग जैसे उप पारंपरिक हवाई संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन उड़ानों को संचालित करना दंडनीय होगा।