mamta-shubhendu-adhikari

    Loading

    कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के नंदीग्राम (Nandigram) विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee)की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

    बनर्जी के वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले को पेश किया। न्यायमूर्ति चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया। 

    तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं। (एजेंसी)