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वाराणसी: वाराणसी (Varanasi) की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता अवधेश राय (Awadhesh Rai) की हत्या  के करीब 32 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सोमवार को दोषी करार दिया। माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में गैंगस्टर – नेता मुख्तार अंसारी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

एक वकील ने वाराणसी अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।  

कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त, 1991 को उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय की शिकायत पर इस हत्याकांड में मुख़्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तीन अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय और उनके भाई अवधेश वाराणसी में अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी अंसारी समेत कुछ कार सवार हमलावर वहां आए और उन्होंने अवधेश को गोली मार दी।  

उन्होंने बताया कि जवाब में अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके बाद हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए। अवधेश को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।