Hundreds of people arrived at the Indira Gandhi International Airport early in the morning to return to their homes and workplaces

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    नई दिल्ली: देश में कोरोना के निरंतर मामले में कमी आ रही है लेकिन तीसरी लहर की संभावना देखते हुए स्वास्थ्य  मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य  मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट 72 घंटे पहले की होना जरुरी है। सभी यात्रियों को स्वंय घोषणा पत्र भी देना होगा। 

    बता दें कि सरकार  ने गाइडलाइन के साथ ही देशों की की सूची जारी की है। जहां से आने वाले यात्रियों को जरुरी नियमों का पालन करना होगा। इस सूची में ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल हैं। इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है। 

    गाइडलाइन के मुताबिक

    • टीके की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की कोई जरुरत नहीं है।
    • ऐसे देश से आने वाले यात्रियों जिसके साथ भारत ने डब्ल्यूएचओ से अप्रूव वैक्सीन की पारस्परिक स्वीकृति के लिए व्यवस्था कर रखी है, उन्हें भी क्वारंटीन और टेस्ट से छूट दी जाएगी।
    • यात्रियों को सिर्फ आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी।
    • यदि आंशिक रूप से यानी वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोग भारत आते हैं, तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही कोरोना की जांच करानी होगी। इसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे और आठवें दिन दोबारा टेस्ट कराएंगे। यदि रिपोर्ट निगेटिव आई तो अगले सात दिनों तक स्वयं अपने सेहज की निगरानी करनी होगी।