नई दिल्ली: पंजाब (Punjab) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) ने एलान किया है कि, अब पंजाब के सभी स्कूलों (Schools) में पंजाबी भाषा (Punjabi Language) पढ़ाई जानी अनिवार्य होगी। जो स्कूल ऐसा नहीं करते उनपर जुर्माना (Fine) लगाया जायेगा।
चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, ‘पंजाब में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है। साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखी जाएगी।’
To promote mother tongue, Punjabi has been made a compulsory subject for all students from class I to X in Punjab. Schools to be fined upto 2 lakh for violation. Now, #Punjabi is mandatory in offices. Also, Punjabi will be written on top of all the boards in the state. 2/2
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 12, 2021
बता दें कि, पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में पंजाबी के कार्यान्वयन को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से पंजाब कैबिनेट ने पंजाबी और अन्य भाषा अधिनियम, 2008 में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।
आदेश के अनुसार अब पंजाब में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी विषय अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हाल के एक कदम में, पंजाबी भाषा को भी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य के सभी बोर्ड के ऊपर पंजाबी में लिखा जाएगा।