कुलदीप सेंगर (Photo Credits-ANI Twitter)
कुलदीप सेंगर (Photo Credits-ANI Twitter)

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    नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता और बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काटने वाले कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता दुर्घटना मामले में बरी कर दिया है। 

    उन्नाव के बहुचर्चित माखी दुष्कर्म कांड के बाद पीड़ित के साथ रायबरेली में सड़क हादसे मामले में कुलदीप सेंगर निर्दोष साबित हो गए हैं। अदालत ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया है। 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। 

    ज्ञात हो कि, 2017 में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में अदालत ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस दुर्घटना को लेकर पीड़िता के परिवार जानो ने सेंगर पर आरोप लगया। जिसके बाद अदालत के आदेश के बाद सेंगर सहित नौ लोगों पर हत्या की साजिश रचाने का मामला दर्ज किया गया था।