
नई दिल्ली. मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। पता हो कि, गुजरात HC ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
Supreme Court in an interim order stays the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in the criminal defamation case over ‘Modi surname’ remark pic.twitter.com/BOPuCmYhXz
— ANI (@ANI) August 4, 2023
हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि इस अदालत ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा, उन्हें (राहुल गांधी) अधिक सावधान रहना चाहिए था।”
There is no doubt that utterances are not in good taste, person in public life is expected to exercise caution while making public speeches, says Supreme Court. As observed by this court while accepting his affidavit in the contempt petition, he (Rahul Gandhi) ought to have been…
— ANI (@ANI) August 4, 2023
आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। आज राहुल के वकील मनु संघवी ने कहा कि, मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई बिल्कुल नहीं होते।
आज राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। वहीं राहुल गांधी ने इस बाबत अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से साफ़ इनकार कर दिया था।
बताते चलें कि, राहुल गांधी ने बीते 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। जिसके खिलाफ बाद में BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बाबत सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस भी चला और फैसला इस साल 2023 बीते 23 मार्च को आया था। इस मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली थी। जिसके चलते उनकी सांसदी भी हाथ से चली गई। इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर भी रोक लगा दी है।