नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को अभी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) धड़े की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि उसे ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाए।
Supreme Court asks Election Commission of India not to decide on the application filed by Eknath Shinde camp for recognition as the ‘real Shiv Sena’ party and allotment of the Bow and Arrow symbol to it. pic.twitter.com/7xo2JjCHRL
— ANI (@ANI) August 4, 2022
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी।
Supreme Court tells Election Commission that if the Uddhav Thackeray-led camp seeks time to file a response to its notices on Shinde camp’s petition, it should consider their request to adjourn the case.
— ANI (@ANI) August 4, 2022
पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।” उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार देने समेत संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए हैं।