मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) को तगड़ा झटका लगा है। देशमुख की बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में दायर याचिका अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। अनिल देशमुख ने ईडी (ED) द्वारा जारी समन (Summon) के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। देशमुख ने कोर्ट में दायर याचिका में उनके खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने की अपील थी।
बता दें कि, ईडी ने अब तक अनिल देशमुख को कम से कम तीन बार पूछताछ के लिए तलब किया है जिसके लिए उन्हें समन जारी किए गए हैं। अनिल देशमुख अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाए हैं हालांकि उनके वकीलों ने इस सिलसिले में ईडी दफ्तर पहुंच कर उनके पेश न होने के कारण बताए हैं।
एएनआई के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। एजेंसी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। कई बार समन जारी होने के बावजूद देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।
Bombay High Court rejects former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh’s petition challenging the Enforcement Directorate (ED) summons for him to appear before the agency. pic.twitter.com/vzNm4LGG8o
— ANI (@ANI) October 29, 2021
बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में ईडी (ED) की जांच के घिरे में आए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में ईडी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर केस की जांच कर रही है। इस कड़ी में उनके कई ठिकानों पर एजेंसी छापेमारी भी कर चुकी है।