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पहले यह सेवा मुफ्त थी।

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    नई दिल्ली, आज कल कोई भी आधिकारिक काम करना हो तो, उसके लिए शख्स के पास उसका आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज हर एक भारतीय की पहचान बन गया है। आधार कार्ड की तरफ पैन कार्ड (PAN Card) भी कही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। तो आपके पास अगले साल तक पैन (PAN-Aadhaar Link) से आधार लिंक करने का समय है। 

    सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड  (PAN-Aadhaar Link) से लिंक करने की तरफ अगले साला तक बढ़ा दी है। लेकिन, अब इस सेवा के लिए आपको पैसे देने होंगे। पहले यह सेवा मुफ्त थी। लेकिन अब इसके लिए आपको आपकी जेब खाली करनी पड़ेगी। 

    आयकर विभाग (Income Tax Department) के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है।

    CBDT ने बुधवार को इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि, करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। बता दें कि, ये चौथी बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख में बदलाव किया है। 

    बता दें कि, अभी तक इस काम के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। लेकिन, अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है। ऐसे में अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना पैन कार्ड से आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

    जिन लोगों का पैन कार्ड अब तक आधार से लिंक  (PAN-Aadhaar Link) नहीं हो पाया है, CBDT की इस नई व्यवस्था के बाद 31 मार्च 2023 तक बिना किसी बाधा के काम करता रहेगा। इस तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही किया जा सकेगा।