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    नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने व्याख्यात्मक नोट के साथ ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022′ (Digital Personal Data Protection Bill, 2022’) प्रकाशित किया है। जिसे 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। मंत्रालय ने फीडबैक (feedback) के लिए अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।  देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और इसके दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है।  

    केंद्र सरकार ने पिछले बिल को वापस लेने के तीन महीने बाद एक नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव किया था। इस संदर्भ में नागरिक अपना फीडबैक दे सकते हैं।  इसके लिए बाकायदा पूरी जानकारी के साथ केंद्र सरकार ने सूचना दी है। फीडबैक देने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 है।  

    बता दें कि भारत में किसी भी व्यक्ति के निजी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए इस बिल को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पेश किया था। इस बिल के अनुसार कोई भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी या संगठन बिना व्यक्ति के अनुमति के उसके डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनी कार्यवाही के लिए इस डाटा का इस्तेमाल किया जाने के प्रावधान भी शामिल था। 

    इस बिल को साल 2018 में जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। जिसके बाद साल 2019 में केंद्र सरकार ने इस बिल को पेश किया था और दिसंबर 2021 में संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। इस बिल को इसलिए वापस ले लिया गया ताकि केंद्र सरकार संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक तैयार कर उसे संसद में पेश किया जा सके।