Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजा। File Photo

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    नई दिल्ली: देश में कोरोना (Corona Updates) का प्रकोप कम जरूर हुआ है लेकिन कोविड (COVID-19) से संक्रमित मामले कम नहीं हुए हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है उनके परिवार को मुआवजा सरकार दे। हालांकि सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि मुआवजा कितना होना चाहिए यह सरकार स्वंय तय कर ले। 

    गौर हो कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी माना कि कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने एनडीएमए से कहा कि वह एक ऐसा नियम बनाए जिससे कम से कम मुआवजा लोगों को दिया जा सके। दूसरी तरफ केंद्र ने अपने हलफनामे में मुआवजा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि ऐसा करता मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा था कि इसकी बजाय सरकार का फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर होना चाहिए। 

    वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी किए गए हैं उसमें बदलाव कर सुधार कर दिया जाए।