New travel guideline for those coming to Maharashtra, read the latest guidelines
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    पणजी: गोवा सरकार (Goa Govt) ने कोविड-19 (COVID-19) मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लोगों के लिए पांच दिवसीय पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है खासकर विद्यार्थियों और केरल से काम के मकसद से राज्य आ रहे लोगों के लिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रविवार को जारी एक अधिसूचना में, गोवा प्रशासन ने जारी राज्यव्यापी कर्फ्यू को भी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है और तटीय राज्य में कसीनो समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंधों को जारी रखा है।  

    इस साल 24 घंटे का कर्फ्यू पहली बार नौ मई को लगाया गया था और उसके बाद से इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। गोवा सरकार ने पर्यटन राज्य में ज्यादातर गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया है लेकिन कसीनो जैसी गतिविधियों को खोलना अभी बाकी है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि “केरल से आने वाले सभी छात्र और कर्मचारी” पांच दिनों के लिए संस्थागत पृथक-वास में रहेंगे।

    इसमें कहा गया, “विद्यार्थियों को पृथक-वास में रखने का प्रबंध शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासक या प्रधानाचार्य करेंगे जबकि कर्मचारियों के लिए इसकी व्यवस्था संबंधित कार्यालय, कंपनियां या संस्थाएं करेंगी।”

    अधिसूचना में कहा गया कि पांच दिन समाप्त होने के बाद जिन लोगों को पृथक-वास में रखा गया तो उन्हें आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। (एजेंसी)