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Pic: ANI

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    नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली (Delhi) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद (Unar Khalid) की जमानत याचिका (Bail Plea)  खारिज कर दी है। आज इस बाबत कोर्ट ने अपनी  दलील में कहा कि, फिलहाल इस मामले में जमानत देने का कोई आधार नहीं है। पता हो की सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने खालिद को अरेस्ट किया था।

    जान लें कि, बीते 9 सितम्बर को, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फरवरी 2020 के दंगे के पीछे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद की (Umar Khalid) जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

    तब इस मामले पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के इस पूर्व छात्र ने यह दलील दी थी कि इस हिंसा में उसकी कोई ‘आपराधिक भूमिका’ नहीं थी और न ही इस मामले के किसी भी आरोपी के साथ उसका ‘कोई आपराधिक संबंध’ है। उसे दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

    जानकारी दें कि. उम्र खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर  बीते 2020 के दंगों के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने के नाते अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम एंव भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गयी थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीँ आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में इनमे से उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।