सांसद नवनीत राणा को धमकी भरे कॉल आने के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की

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    नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) को जान से मारने की धमकी देने वाले कॉल आने के बाद उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को मातोश्री-हनुमान चालीसा विवाद मामले में हाल ही में मुंबई की एक अदालत ने जमानत दी थी।

    नयी दिल्ली क्षेत्र की पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोठ ने बताया कि नॉर्थ एवेन्यू थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राणा ने बुधवार को पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। राणा के निजी सहायक द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, मंगलवार शाम 5.27 से 5.47 बजे के बीच सांसद के निजी मोबाइल नंबर पर 11 कॉल आए और कॉल करने वाले व्यक्ति ने उनसे अभद्र तरीके से बात की और उन्हें गालियां दीं।

    शिकायत के अनुसार, कॉल करने वाले ने राणा को महाराष्ट्र आने पर जान से मारने की धमकी भी दी।  शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अमरावती की सांसद को धमकी दी कि अगर वह फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी।

    दरअसल, अप्रैल में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बाद इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राणा दंपति को चार मई को मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में जमानत दे दी थी।