Supreme Court
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    नई दिल्ली. राजधानी दिल्ल(Delhi) से मिली बड़ी खबर के अनुसार साल 2020 दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain)को सुप्रीम से राहत नहीं मिली है।  

    वहीं कोर्ट ने ताहिर की याचिका भी खारिज कर दी है।  जानकारी हो कि, ताहिर हुसैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा रद्द करने की मांग की थी।  मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “मामले में अभी आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही है।  इसमें फिलहाल हम दखल नहीं देंगे। “

    जानकारी हो कि दिल्ली दंगा 2020 में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए थे।  अदालत ने ताहिर हुसैन पर ये आरोप तय किए थे  कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को पोषित करने में किया।  हालांकि दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। 

    वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट पहले भी ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत सभी आरोप तय कर चुकी है।