नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Violence Case) के केस में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ( Umar Khalid) को बड़ा झटका लगा है। बताना चाहते हैं कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस ने खालिद को यूएपीए के तहत उमर खालिद को अरेस्ट किया था।
ज्ञात हो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए के तहत केस दर्ज है। दरअसल उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले के लिए गुरुवार यानी आज तक के लिए इसे टाला गया था। अब इस पर फैसला सुनाया गया है।
A Delhi court on Thursday, March 24, dismissed the bail plea of Umar Khalid, an accused in a larger conspiracy case related to North East Delhi violence of February 2020.
— ANI (@ANI) March 24, 2022
गौर हो कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को पूरे केस में मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि खालिद कई वॉट्स एप ग्रुप में जुड़े थे और उसके माध्यम से हिंसा की साजिश उन्होंने रची थी और लोगों को भड़काने का काम किया था। उमर को लेकर पुलिस ने कहा था कि हिंसा की साज़िश के लिए उन्होंने आप पार्षद ताहिर हुसैन और इंडिया अगेंस्ट हेट से जुड़े खालिद सैफी के साथ बैठक भी की थी।