SC on Gyanvapi Masjid
सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली/वाणरसी : देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष मस्जिद परिसर के अंदर धार्मिक कार्यों के लिए मुंह और हाथ धोने की प्रथा की अनुमति के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो इलाके बंद हैं, उन्हें रमजान के मौके पर खोल दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के बाद 10 अप्रैल को जिक्र करें, फिर 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए, रमजान का महीना चल रहा है और वजू इलाके को सील कर दिया गया है। वह अर्जी दाखिल करेंगे।

वजू इलाके को सील करने को कोर्ट का समर्थन

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी याचिकाएं 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए आएंगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष 10 अप्रैल को फिर से मामले का जिक्र करें। फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 अप्रैल को विचार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में अगले आदेश तक क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि हिंदूवादी ने कहा था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग पाया गया था। कोर्ट ने पूरे वजू इलाके को सील करने का भी समर्थन किया था।

मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, इन याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वकील विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक अदालत में याचिकाएं दायर की गई हैं और जिला न्यायाधीश इस मामले पर पांच बार फैसला टाल चुकी है। वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।