Xiaomi and ED

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नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,551 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन के मामले में श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Xiaomi Technology India Private Limited), उसके सीएफओ समीर राव (Sameer Rao), पूर्व एमडी मनु जैन (Manu Jain) और तीन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा 5551.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत न्यायिक प्राधिकरण ने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दो अधिकारियों, सिटी बैंक (CITI Bank), एचएसबीसी बैंक (HSBC बैंक) और ड्यूश बैंक एजी (Deutsche Bank AG) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जांच एजेंसी ने कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इस जब्ती आदेश की पुष्टि की है। प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना ​​सही है कि 5,551 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को शाओमी इंडिया की तरफ से अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर ट्रांसफर किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि फेमा, 1999 की धारा 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत, संघीय जांच एजेंसी कथित अनियमितताओं की जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करती है, और एक बार जब यह तय हो जाता है तो संबंधित कंपनियों को नियमों के अनुसार दंड का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

ईडी ने इससे पहले अवैध धनप्रेषण के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे।