नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर (Mhd. Zubair) की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी आज भेज दिया है।
Delhi’s Patiala House Court rejects the bail plea of Alt News co-founder Mohd Zubair, grants 14-day Judicial Custody pic.twitter.com/qnJtvBmvwP
— ANI (@ANI) July 2, 2022
दरअसल दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को बीते 27 जून को गिरफ्तार किया था। पता हो कि जुबैर की गिरफ्तारी 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी आज जुबैर पर हाल ही में सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में कुछ नई धाराएं लगाई हैं। इसके साथ ही जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली गई है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से भी चंदा मिला था।विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को अब FIR में जोड़ा गया है। जिसकी भी अभी और तफ्तीश करनी है।
आज इससे पहले जुबैर को पांच दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। इस बाबत आज पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया से कहा कि, जुबैर को हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। जिसके बाद जुबैर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।