Mohammed Zubair
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    नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर (Mohd. Zubair) को आज यानी बुधवार को बड़ी राहत दी। दरअसल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को आज स्वीकार कर लिया और उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में जमानत दे दी है। 

    इस फैसले के साथ पर शीर्ष अदालत ने कहा, “निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।” इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा गठित की गई SIT को भी भंग कर दिया गया है। 

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि, इस मामले में एक समेकित जांच की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी FIR को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है।

    योगी सरकार की याचिका खारिज

    इधर SC ने मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की याचिका खारिज कर दी। मामले पर शीर्ष अदालत ने कहा, “यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा हो रहा है. एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं। वह जो कुछ भी करता है, वह कानून में जिम्मेदार होगा लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए बिलकुल भी नहीं कह सकते हैं।”