Air Force Agniveer Recruitment
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मुंबई: अग्निवीर (Agniveer) के लिए गृह मंत्रालय की घोषणा केंद्र सरकार (Central Govt) ने आज अग्निवीर को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बीएसएफ (BSF) में पूर्व-फायरमैन (Ex Fireman) के लिए 10% आरक्षण (Reservation) की घोषणा की है। इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा के मानदंड में छूट की भी घोषणा की गई है।

गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को नोटिफिकेशन के जरिए इसकी घोषणा की

हालाँकि, आयु में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन (Notification) के जरिए इसकी घोषणा की है।  गृह मंत्रालय (MHA) ने जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा घोषणा की। केंद्र सरकार ने अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर नियम, 2023 बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने की शक्तियों का प्रयोग किया है। जो 9 मार्च से प्रभावी होगा।

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कांस्टेबल (Constable) पद के नियमों में बदलाव किया जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में छूट शामिल किए जाएंगे। अग्नि वीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल तक और अग्नि वीर के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी।