Nirmala Sitharaman
ANI Photo

    Loading

    लखनऊ. शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (45th GST Council meeting) के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ जीवनरक्षक दवाओं को GST से छूट दी गई है। ये दवाएं कोरोना से जुड़ी नहीं हैं लेकिन बेहद महंगी है।

    केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये कोरोना से संबंधित नहीं हैं। ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है। इसपर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ज़ोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो ऐसी ही 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं।

    उन्होंने कहा, “कोरोना से संबंधित दवाओं पर GST दरों में छूट दी गई थी जो 30 सितंबर तक लागू थी। अब इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया है। जीएसटी दरों में ये छूट सिर्फ दवाइयों में दी जाएगी, पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई तरह के दूसरे उपकरण भी शामिल थे।”

    सीतारमण ने आगे बताया, एम्फोटेरिसिन-बी और टोसीलिज़ुमैब पर GST नहीं लगेगा। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% GST लगेगा। ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। वहीं कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे कीट्रूडा पर GST की दर 12% से घटाकर 5% की गई है।

    उन्होंने कहा, विशेष विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट पर GST दरों को भी घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं एकीकृत बाल विकास योजनाओं जैसी योजनाओं के लिए गढ़वाले चावल की गुठली पर GST दर 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है।

    वहीं वित्त मंत्री ने कहा, तेल विपणन कंपनियों को डीजल के साथ मिश्रित करने के लिए आपूर्ति की जाने वाली बायोडीजल पर जीएसटी दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा जहाजों और वायु द्वारा निर्यात माल के परिवहन को 30 सितंबर तक GST से छूट दी गई है। यह छूट GST पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण निर्यातकों को ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की वापसी में कठिनाइयों का सामना करने के कारण दी गई थी। इस छूट को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है।