Sharjeel Imam and Umar Khalid
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    नई दिल्ली. दिल्ली से आ रही एक अन्य खबर के अनुसार आज दिल्ली हाईकोर्ट UAPA मामले में उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका (Bail) पर सुनवाई करेगा। पता हो कि उमर खालिद पर बिते फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश का एक संगीन आरोप है। हालाँकि खालिद की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट बीते 28 अप्रैल को ही फैसला करने वाला था। 

    लेकिन वहीं देशद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को भी सुनवाई होनी थी, इसे देखते हुए यह जरुरी फैसला आज यानी 6 मई तक टाल दिया गया था। वहीं ठीक इसी मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का रुख भी पूछा था।

    बता दें कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका को खारिज करने के खिलाफ इमाम की याचिका पर नोटिस जारी किया थाऔर शीर्ष अदालत द्वारा पांच मई को आईपीसी की धारा 124ए की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के बाद इसे खालिद की याचिका के साथ आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

    इसके बाद वकीलों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने दिल्ली दंगों के एक अलग मामले में इमाम की एक और जमानत याचिका को भी 6 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पता हो कि खालिद, इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के लिए यूएपीए मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

    वहीं इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। पता हो कि संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में उक्त प्रदर्शन के दौरान भयंकर हिंसा भड़की थी।