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File Photo: Twitter

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नई दिल्ली. जहां एक तरफ 17 मार्च 2023, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के खिलाफ वॉर क्राइम (War Crime) के आरोप में एक ख़ास अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन वहीं इसके अगले ही दिन पुतिन यूक्रेन में मारियोपोल शहर की सड़कों पर घूमते देखे गए हैं। वहीं जंग के दौरान इस शहर पर अब रूस अपना कब्जा जमा चूका है। ऐसे में अब एक बड़ा ही रोचक प्रश्न सामने आता है कि, भारत के साथ रूस एक दोस्त के रूप में व्यहवार करता है। वहीं क्या ऐसे में अब अगर पुतिन भारत (India) दौरा करते हैं तो क्या उन्हें यहां गिरफ्तार किया जा सकता है। आइये इसे समझें 

कौन है ICC

जानकारी दें कि, संस्था दुनियाभर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की सघन जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते के तहत तैयार नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। ICC का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के भी सदस्य हैं।

हालांकि ICC की कोर्ट अपने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। ICC का ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य भी नहीं होते हैं।

ICC(इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट) ने क्यों जारी किया वारंट 

दरअसल ICC ने यूक्रेनी बच्चों को गैर-कानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी माना है। उसके अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन से बच्चों को किडनैप करके रूस भेजे जाने की जानकारी थी। साथ ही बच्चों को किडनैप किए जाने के कई केस में पुतिन सीधे-सीधे खुद ही शरीक थे। वहीं सबसे बड़ी बात पुतिन ने जानकारी होने के बावजूद अपने सैन्य अधिकारियों और लोगों को ऐसा करने से नहीं रोका। ऐसे में ICC ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है।   

क्या पुतिन होंगे गिरफ्तार?

गौरतलब है कि, व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और सिरमौर हैं। साथ ही वे दुनिया के सबसे ताक़तवर नेताओं में से एक हैं। ऐसे में यह साफ़ है कि, रूस में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। वहीं, अगर खुद पुतिन रूस के बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि, पुतिन के विदेश दौरे पर कई तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी हैं। ऐसे में पुतिन किसी भी ICC के सदस्य देशों का दौरा करते हैं तो वो हिरासत में लिए जा सकते हैं, लेकिन शायद वे ये गलती न करें। 

अमेरिका कर रहा ICC कि वकालत लेकिन खुद उसका हिस्सा नहीं 

एक रोचक बात ये भी कि, अमेरिका ICC का हिस्सा नहीं है। ऐसे में वॉर क्राइम के सबूत ICC को देने के मुद्दे पर बाइडन प्रशासन में ही आपसी टकराव की स्थिति बनी हुई है। पेंटागन ने ICC के साथ रिपोर्ट शेयर नहीं करने की भी सलाह दी है। 

भारत आने पर गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन…

अब इस प्रशन का बड़ा ही सीधा सा उत्तर है कि, ICC के वारंट जारी होने के बाद भी भारत आने पर व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि, खुद भारत भी ICC के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। न ही हमने 1998 के रोम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे में ICC ने जो वारंट जारी किया है, वो भारत के लिए बिल्कुल नही मान्य नहीं है।

अब अगर किन्ही कारणों से भारत ICC का सदस्य होता, तो भी वह इस आदेश को मानने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं होता। इसकी साफ़ वजह ये है कि ICC का वारंट उसके सदस्य देशों के लिए भी दरअसल सिर्फ ‘एक सलाह’ की तरह ही होता है। ऐसे में भारत आने में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है।