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    Income Tax Return 2020-21: वित्त वर्ष 2020-21 (Financial Year) जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसलिए उपभोक्ता इनकम टैक्स से जुड़े काम जल्द ही निपटा लें। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक कराने के साथ ही टैक्स बचाने की कवायत से लेकर कई चीजों की अंतिम तारीख 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। पेनाल्टी  से बचने के लिए आयकरदाता ये 5 जरूरी काम अवश्य निपटा लें। वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।   

    Income Tax Return File की अंतिम तिथि 

    आयकरदाता को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। यदि आपने फाइन और इंटरेस्ट के साथ आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द ही इसे पूरा कर लें। अगर किसी कारण आप ITR फाइल नहीं कर पर रहे हैं, तो नियम अनुसार तय समयसीमा खत्‍म होने के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना होता है। साथ ही आपको आयकर विभाग के नेटिस का जवाब भी देना होगा।

    Revised और Delayed Income Tax Return

    यदि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में कोई गलती हो, तब भी संशोधित ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 ही रहेगी। जिसके बाद आप संशोध नहीं कर पाएंगे। साथ ही देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है। आपको इसमें थोड़ी राहत दी जाएगी, जैसे आपकी आय 5 लाख रुपये तक है, तो आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

    डिडक्शन क्लेम (Deduction Claim)

    इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम (Income Tax Deduction Claim) के लिए जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium), PPF खाते में इंवेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स की दी जाने वाली राशि और पेमेंट की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यदि आप 31 मार्च तक इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे है तो आपको अपनी कुल आय से ज्यादा टैक्स देना होगा।  

    अग्रिम कर भुगतान (Advance Tax Payment)

    आयकरदाताओं को 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए Advance Tax की चौथी किस्त जमा करना जरूरी है। इनकम टैक्‍स कानून के तहत जिस भी करदाता की टैक्‍स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्‍यादा है तो उसे 4 किस्‍तों में एडवांस टैक्स देना होता है। 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्‍स देना पड़ता है। हालांकि इसमें सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है उनको छूट दी गई है।

    कारोबारी साल 2019-20 के लिए वार्षिक GST Return दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी।

    पैन-आधार (Pan-Aadhaar) लिंकिंग

    आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक (Pan-Aadhaar Link) है? यदि नहीं तो जल्द ही आप इसे लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च 2021 के बाद आपका पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसके इस्‍तेमाल पर 10  हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।