नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) देश में एक नया बिल पास करने जा रही है, जिसके मुताबिक, भारत का कोई भी नागरिक का नाम 18 साल का होने पर खुद ब खुद वोटर लिस्ट(voter list) में जुड़ जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट से खुद-ब-खुद हट जाएगा। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी।
लाइसेंस-पासपोर्ट बनवाना भी आसान
22 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) ने जनगणना भवन का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार संसद में एक बिल लेकर आने की तैयारी में हैं। जिसके मुताबिक व्यक्ति के जन्म और मृत्यू को मतदान सूची में पंजीकृत करने का भी प्रावधान होगा। जन्म और मृत्यू पंजीकरण अधिनियम,1969 में संशोधन के लिए लाए जा रहे इस बिल के पारित होने के बाद लोगों ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने में आसानी होगी। वहीं कई सरकारी योजनाओं में भी इसका लाभ भी मिलेगा।
घर बैठे कर सकते हैं आवाश्यक बदलाव
इलक्ट्रॉनिक जनगणना के लिए एक सॉफ्टवेयर और एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जाएगी। जिसकी सहायता से लोग खुद अपने डेटा में घर बैठे आवाश्यक बदलाव कर सकते हैं। साल 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 की जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रूपए मंजूर किए थे। हालांकि 1 मार्च 2021 तक पूरा होने वाली जनगणना का काम कोरोना महामारी के कारण बीच में ही रोक दी गई थी। जानकारी के मुताबिक, इस साल 1 अक्टूबर के बाद से दोबारा जनगणना का रुका काम शुरू हो सकता है।
क्या होगा फायदा
पिछले साल अमित शाह ने आगामी जनगणना को लेकर , एक बयान दिया था, जिसमे उन्होंने कहा था कि, आने वाली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक होगी। जो कि 100 फीसदी सही होगी। इस दौरान शाह ने कहा था कि इससे आने वाले 25 साल के लिए विकास योजना बनाई जाएंगी। ई-जनगणना में हर व्यक्ति के जन्म और मृत्यू का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद देश की जनगणना खुद अपडेट होती रहेगी। इसके आने से बड़ा फायदा यह भी होगा कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पडे़गें। अपना नाम और पते में बदलाव करना भी बेहद आसान हो जाएगा।