नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके (Jahangirpuri Violence) में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी। हालांकि इससे पहले कोर्ट की रोक के बावजूद जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ का एक्शन जारी था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देने के लिए वृंदा करात (Brinda Karat) खुद पहुंची। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें और SC के अगले आदेश का इंतजार करें।
ज्ञात हो कि माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें।
Demolition drive has been stopped. I appeal to people of Jahangirpur to maintain peace & harmony & wait for SC’s next order. Demolition was against the Constitution. Special CP assured me that no demolition will take place in accordance with the SC order: CPIM leader Brinda Karat pic.twitter.com/grgSRnmYTm
— ANI (@ANI) April 20, 2022
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। जहांगीपुरी में बीते शनिवार को हुनमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़कें हुई थीं। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हुआ था।