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    नयी दिल्ली.  राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को आज मंगलवार को जमानत दे दी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, ‘‘आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है।” न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई।

    इसके साथ ही रोहिणी कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि, आरोपी बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों से संपर्क नहीं करेगा।

    वहीं दिल्ली पुलिस ने आशुतोष की जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये केस गंभीर है और वे इस केस में धारा 302 (हत्या) लगाने के प्रोसेस में हैं। रोहिणी कोर्ट ने आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर बीते सोमवार (16 जनवरी) को फैसला सुरक्षित रखा था। 

    गौरतलब है कि, अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह उन्हें काफी दूरी तक घसीटती चली गई। इस घटना में उसकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस अतिगंभीर मामले में कार में सवार 5 लोगों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं इसके पहले आरोपी अंकुश भी जमानत में फिलहाल बाहर है। जबकि अन्य आरोपियों को बीते 9 जनवरी को ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।