Supreme Court

    Loading

    नई दिल्ली: कर्नाटक में हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) पर घमासान जारी है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में फिर केस की सुनवाई हुए है। कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे साफ इनकार कर दिया है। 

    ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में तुरंत सुनवाई से साफ इनकार किया है। साथ ही कहा कि हम देखंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। कोर्ट में सीजेआई ने यह भी कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। यह पूरा केस फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में है। 

    गौर हो कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इससे पहले पूरे केस के मद्देनजर कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले निर्णय तक स्कूल-कॉलेजॉन में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।