कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने यूएपीए के तहत एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) को जमानत (Bail) दे दी है। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज की थी।
पिछले साल नवम्बर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे।
Kerala Gold Smuggling Case | Kerala High Court grants bail to prime accused Swapna Suresh in the case registered by NIA under UAPA. Bail granted to her on a Rs 25 Lakhs bail bond and 2 solvent sureties. pic.twitter.com/dslNMH5ozw
— ANI (@ANI) November 2, 2021
एएनआई के मुताबिक, केरल उच्च न्यायालय ने यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दे दी है। उन्हें 25 लाख रुपये के जमानत बांड और 2 सॉल्वेंट ज़मानत पर जमानत दी गई है।
बता दें कि,सोना तस्करी के मामले का पर्दाफाश पिछले साल पांच जुलाई को हुआ था जब सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘‘राजनयिक सामान” से लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया था।