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    नई दिल्ली: देश में कृषि कानूनों (Farm Bills 2020) को लेकर घमासान मचा हुआ है। किसानों ने केंद्र (Modi Govt) के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी बीच जंतर-मंतर पर धरना करने की इजाजत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत (Supreme Court to Kisan Mahapanchayat) को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि शहर का दम घोंटने के बाद अब आप अंदर घुसना चाहते हैं। 

    बता दें कि किसान महापंचायत से जस्टिस खंडविलकर ने कहा कि आप लोगों ने ये धंधा बना लिया है। आप के आंदोलन की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं। जिसके चलते घंटो तक लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं। शहर का दम घोंटने के बाद अब आप अंदर घुसना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वोच्य न्यायालय पहुंचे हैं इसका अर्थ है कि आपको अदालत पर यकीन है। 

    वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आपके पास  अधिकार का है तो लोगों के पास भी है। ऐसे में आप सर्वोच्य अदालत की बजाय हाईकोर्ट भी जा सकते थे। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सड़क हमारी वजह से जाम नहीं हुई है। पुलिस ने उसे बंद रखा हुआ है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप धरना भी देंगे और अदालत में याचिका भी दाखिल करेंगे।