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     कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court)  ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता भादू शेख (Bhadu Sheikh) की हत्या की सीबीआई जांच (CBI) के शुक्रवार को आदेश दिए। ऐसा आरोप है कि इस हत्या के प्रतिशोध में बीरभूम जिले में नौ लोगों को जिंदा जला कर मार डाला गया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले बोगतुई गांव में आग लगने से नौ लोगों की मौत की घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

    मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष भादू शेख की हत्या की भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पीठ में न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज भी शामिल हैं।

    पीठ ने शेख की हत्या के मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके। उच्च न्यायालय ने बोगतुई गांव में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल से सीबीआई को सौंपने का 25 मार्च को आदेश दिया था। राज्य के डीजीपी ने 22 मार्च को कहा था कि बोगतुई में हुई हिंसा स्थानीय पंचायत के उप प्रमुख शेख की हत्या के एक घंटे के भीतर हुई थी। जिस स्थान पर शेख की हत्या हुई थी, वह बोगतुई से एक किलोमीटर दूर था।