Lakhimpur Kheri Violence: Supreme Court to hear on March 11 on Ashish Mishra's plea for cancellation of bail
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    नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) मामले में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के विषेष जांच दल (SIT) की हरके दिन की जांच की निगरानी करने के लिए बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन (Justice Rakesh Kumar Jain) को नियुक्त किया। लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई इस हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

    प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए आईपीएस अधिकारियों के नामों पर भी गौर किया और जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) में तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा।

    उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विशेष जांच दल के जांच पूरी करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के बाद वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर फिर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच की निगरानी, उच्चतम न्यायालय की पसंद से नियुक्त एक पूर्व न्यायाधीश से कराने के उसके सुझाव पर 15 नवंबर को सहमति जताई थी।