
नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी-राजद सांसद मीसा भारती और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर की। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) अपनी पत्नी राबड़ी देवी (Rabri Devi) और उनकी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) पहुंचे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। लालू प्रसाद यादव को व्हीलचेयर के जरिए कोर्ट में लाया गया। इस दौरान उनकी पत्नी राबड़ी देवी लोगों को हटाते हुए दिखीं। हाल ही में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव-राबड़ी देवी और उनकी बेटी तथा राजद सांसद मीसा भारती जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। लालू, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य को आज इस स्कैम में कोर्ट में पेश होना था। ऐसे में लालू का परिवार सुबह 10 बजे ही घर से निकल गया। 2004 से 2009 के दौरान लालू के परिवार को उपहार में या कम रेट पर जमीनें मिली थीं। आरोप है कि इसके बदले में रेलवे में नौकरी दी गई थी।
Land for job scam case: Lalu Yadav, Rabri Devi, Misa Bharti reach Rouse Avenue Court in Delhi
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— ANI Digital (@ani_digital) March 15, 2023
इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थिति राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल-जवाब किए थे। अगले ही दिन 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची। यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की। पूछताछ के तीन दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ के आर्थिक अपराध का पता चला है।