नयी दिल्ली. एक तरफ जहाँ देश में कोरोना की दूसरी लहर अब पकड़ में आ गयी है। वहीं अब राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) के मामलों में कमी चलते अब यह अपने पुराने रूप में लौटने भी लगी है। जी हाँ अब केजेरिवाल सरकार ने अनलॉक-4 के तहत बार और रेस्टोरेंट को खोलने की भी जरुरी इजाजत यहाँ दे दी है।
अब खुल सकेंगे बार-रेस्टोरेंट :
जी हाँ अब दिल्ली में आगामी सोमवार यानी 21 जून से बार और रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत मिल चुकी है। आज दिल्ली सरकार (Delhi Government) की एक घोषणा के मुताबिक अब राजधानी में 50% क्षमता के साथ ये दोनों ही खोले जा सकेंगे। हालांकि इनके खुलने और बंद होने का समय अलग रहेगा।
The relaxations in COVID restrictions in Delhi further extended till 5 am of 28th June.
Restaurants and bars allowed up to 50% of the seating capacity from 8 am to 10 pm and 12 pm to 10 pm respectively. pic.twitter.com/81Vw5xr2Jr
— ANI (@ANI) June 20, 2021
क्या होगा नियम:
- सरकार के मुताबिक, बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- अब रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- ये सारी रिलेक्सेशन सिर्फ 28 जून तक के लिए ।
- बाद में हालात का आकलन करके होगे आगे का फैसला।
- अब राजधानी के सभी पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब्स और आउटडोर योग गतिविधियों को भी इजाजत।
- सभी मार्केट, शॉपिंग कांप्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे।
- यह सभी सुबह 10 से रात 8 बजे तक के लिए खोले जा सकेंगे।
- लेकिन बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब, फटफट सेवा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
- मेट्रो ट्रेन भी 50% क्षमता के साथ ही दौड़ेगी।
इन पर अब भी है पाबंदियां :
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल से जुड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी।
- स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। लेकिन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ी यहां जा सकते हैं।
- सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेन्मेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स रहेंगे बंद ।
- स्पा, जिम भी अभी नहीं खुलेंगे।
- पब्लिक प्लेस में शादी करने पर लगी रोक अब भी जारी।
- केवल कोर्ट मैरिज या घर में हो रही शादियों के आयोजन को ही रहेगी अनुमति।
- सिर्फ 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
- अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की लिमिट रहेगी बरकरार।