नई दिल्ली: सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम (Abu Salem) को फर्जी पासपोर्ट मामले (Fake Passport Case) में तीन साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने अबू सालेम को यह सजा सुनाई। इस मामले में अबू सलेम के अलावा दूसरे दोषी परवेज आलम को 10 सजा सुनाई गई है। साथ ही परवेज पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, अबू सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में अपने साथी परवेज आलम और कथित पत्नी समीरा जुमानी के साथ मिलकर लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था। उसने कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया था। बाद में उसने इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।
इस मामले की सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने अबु सलेम पर 5 जून 2009 को आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने गवाई दर्ज कराई और अब आरोपी का बयान दर्ज किया गया।