मुंबई: बीजेपी नेता नितेश राणे (BJP Leader Nitesh Rane) जल्द हत्या के प्रयास (Attempt To Murder) के मामले में सरेंडर (Surrender) कर सकते हैं। राणे के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राणे की जमानत याचिका (Bail Application) इस बयान के साथ वापस ले ली है कि, आवेदक (नितेश राणे) जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के 5 दिन और बचे हैं, क्योंकि वह जांच में शामिल होना चाहता है।
मंगलवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के सिंधुदुर्ग जिले (Sindhudurg District) की एक अदालत (Court) ने हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा नेता नारायण राणे (BJP Leader Narayan Rane) के बेटे नितेश राणे की जमानत याचिका (Bail Application) को खारिज कर दी थी।
Attempt to murder case | Bail application of Maharashtra BJP MLA Nitesh Rane before Bombay HC withdrawn with statement that applicant is surrendering before Investigating Officer even though 5 more days of protection by SC are left, as he wants to face investigation
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— ANI (@ANI) February 2, 2022
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में दस दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का तथा नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के एक स्थानीय कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले से संबंधित है।