नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणापत्र में बजरंग दल (Bajrang Dal) को बैन करने की बात कही थी। उसके बाद बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया था। इस मामले में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पंजाब के संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है। उनके ऊपर बजरंग दल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हिंदू सुरक्षा परिषद (Hindu Suraksha Parishad) के संस्थापक हितेश भारद्वाज (Hitesh Bhardwaj) द्वारा ने खड़गे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में कोर्ट ने समन भेजा है।
बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा काफी हावी रहा। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था। बीजेपी ने इसे बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया। खड़गे नई मुसीबत में पड़ गए हैं। उन पर बजरंग दल का नाम बदनाम करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की जीत के जश्न के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर की एक अदालत ने मानहानि केस में समन भेज दिया है।
Sangrur court, in Punjab, summons Congress chief Mallikarjun Kharge in a Rs 100 crores defamation case filed by Hitesh Bhardwaj, the founder of Hindu Suraksha Parishad, against Kharge for allegedly making defamatory remarks against Bajrang Dal during the recently concluded… pic.twitter.com/3a02KcQ4OG
— ANI (@ANI) May 15, 2023
संगरूर में हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का केस किया था। इस केस में यह आरोप लगाया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी की थी और उसे बदनाम करने का प्रयास किया था। संगरूर सिविल जज रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने कहा है।बजरंग दल ने खड़गे से कथित अपमान के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग भी की है।