
अनंतना: आपराधिक मानहानि मामले (criminal defamation case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के सूरत की अदालत के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया है वो विपक्ष को एक संदेश है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा कि अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है।
#WATCH इस मुल्क के लिए आज काला दिन है क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कही न कही बीजेपी इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहां की संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलाना चाहती है वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले… pic.twitter.com/gkb96IEAoe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2023
पात्रा ने कहा कि आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है। और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था।
आज जो सूरत की कोर्ट का फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया है। कोर्ट का फैसला… pic.twitter.com/l00ni03cM8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2023
बता दें कि गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल की दोषसिद्धी पर रोक संबंधी अर्जी आज खारिज कर दी। गत 23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था।