Rahul Gandhi

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नई दिल्ली. आज यानी शुक्रवार 4 अगस्त को, मोदी सरनेम मानहानि केस (Modi Surname Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है। इस मामले में राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने बीते 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते राहुल को अपनी सांसदी खोनी पड़ी थी।

इस फैसले के बाद में राहुल ने फिर हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उन्हें वहां भी कोई राहत नहीं मिली। मामले पर बीते 7 जुलाई को गुजरात HC ने अपने फैसले में दो साल की सजा बरकरार रखी था। आखिर में बीते 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 21 जुलाई को कांग्रेस नेता द्वारा दायर विशेष याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी और नोटिस जारी किया था क्या उनकी सजा को याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक निलंबित रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही BJP नेता पूर्णेश मोदी और अन्य को अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय देते हुए मामले की अगली तारीख भी आज यानी 4 अगस्त तय की थी।

ये है पूरा मामला

दरअसल राहुल गांधी ने बीते 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज बयान दिया था। जिसके खिलाफ BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। 

तब इस मामले सेशन कोर्ट में चार साल तक केस भी चला और फैसला इस साल 2023 बीते 23 मार्च को आया था। इस मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली है। जिसके चलते उनकी सांसदी भी हाथ से चली गई।