PM Narendra Modi and Rahul Gandhi
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नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) से मिली रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां मोदी सरनेम केस  (Modi Surname  Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या रोक लगेगी, आज इस पर फैसला आएगा। जानकारी हो कि, सूरत के सेशन कोर्ट में बीते गुरुवार को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं इस मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित न रहने की भी बड़ी छूट दी थी। वहीं केस को लेकर राहुल के वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में तर्क दिया था कि टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस बिल्कुल उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।

तब मुद्दे पर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल ​अपने जवाब में गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि, कांग्रेस नेता राहुल बार-बार मानहानि वाला बयान देने के आदी हैं। इसके पहले कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए राहुल को 15 हजार रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। राहुल ने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो भी आवेदन लगाए थे।

वहीं बीते 23 मार्च को इस मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा का ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की एक महत्वपूर्ण जमानत दे दी गई थी। लेकिन सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल, केरल के वायनाड से सांसद थे।