Supreme Court
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नई दिल्ली. नरेंद्र गिरि मौत मामले (Narendra Giri Case) में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आनंद गिरि (Anand Giri) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंनद गिरि की जमानत याचिका अब खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आगे परिस्थितियों में बदलाव होता है या उचित समय के लिए निचली अदालत के समक्ष मामले में कोई प्रगति नहीं होती है, तो फिर याचिकाकर्ता जमानत के लिए कोर्ट आ सकता है।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि, फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की वजह नजर नहीं आती। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इधर आनंद गिरि ने हाई कोर्ट के 9 सितंबर, 2022 के जमानत खरिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दखिल किया था।

जानकारी दें कि, 20 सितंबर 2021 को प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ में महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखे से लटका मिला था। वहीं एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था।