Supreme Court
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    नई दिल्ली: नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग (NEET PG Counselling) में इडब्लूएस और ओबीसी आरक्षण के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण और EWS कोटा इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा। सर्वोच्य न्यायालय ने माना की आरक्षण इसी सत्र से लागू रहेगा। अब अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता साफ हो गया है। 

    ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर करने पर मुहर लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद NEET PG के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वैसे लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स काउंसलिंग शुरू करने की मांग करने के साथ प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। 

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की योजना को हरी झंडी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आने वाले सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के केस पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगी।