नई दिल्ली: नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग (NEET PG Counselling) में इडब्लूएस और ओबीसी आरक्षण के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने कहा कि OBC आरक्षण और EWS कोटा इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा। सर्वोच्य न्यायालय ने माना की आरक्षण इसी सत्र से लागू रहेगा। अब अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर करने पर मुहर लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद NEET PG के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वैसे लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स काउंसलिंग शुरू करने की मांग करने के साथ प्रदर्शन लगातार कर रहे थे।
Supreme Court allows 27% reservation for Other Backward Class (OBC) and 10% for Economically Weaker Section (EWS) category in the All-India Quota (AIQ) seats for admission in the NEET for all medical seats as existing criteria this year.
— ANI (@ANI) January 7, 2022
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की योजना को हरी झंडी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि आने वाले सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के केस पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगी।