नई दिल्ली: देश (India) में अब कोरोना (Corona) की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। रोज़ाना सामने आ रहे कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (International Passengers) के लिए नए दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस 14 फरवरी से प्रभावी होंगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, अनिवार्य रूप से सात-दिन घर पर पृथक-वास में रहने और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। संशोधित दिशानिर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर हवाईअड्डा पहुंचने वाले सभी यात्रियों में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत की कोविड जांच की जाएगी।
The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
Guidelines to come in effect from 14th February.
Follow these diligently, stay safe & strengthen India’s hands in the fight against #COVID19.
Main features include:
📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6)
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि लोगों के नमूने लिए जाएंगे और फिर हवाईअड्डे से उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले से अनिवार्य सात-दिनों तक घर पर पृथक-वास में रहने के बजाय सभी यात्री अपने आगमन के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। मंत्री के अनुसार, नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई) को संबद्ध एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने के अलावा, पारस्परिक आधार पर देशों से प्रदान किए गए पूर्ण प्राथमिक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के पूरा होने के प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी होगा।
मंत्रालय ने ऐसे 82 देशों की सूची जारी की है। इनमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, सऊदी अरब, इजराइल, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, मेक्सिको और नीदरलैंड शामिल हैं। मांडविया ने ट्वीट किया, ‘‘आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।”
Ministry of Health issues revised guidelines for international arrivals, to come in effect from 14th Feb
The demarcation of countries ‘at-risk’ & other countries removed.
Recommends 14 days self-monitoring post-arrival as against 7 days home quarantine as was mandated earlier. pic.twitter.com/oPJBKwCkak
— ANI (@ANI) February 10, 2022
आगमन के बाद जांच के दौरान संक्रमण के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत पृथक किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अस्पताल ले जाया जाएगा। यदि जांच में संक्रमण की पुष्टि होती है, तो उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी। दिशानिर्देश में कहा गया है कि यदि ऐसे यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि होती है, तो उनके नमूनों को आगे चलकर कोरोना वायरस के स्वरूपों के जीनोम अनुक्रमण और वायरस भिन्नता का अध्ययन एवं निगरानी करने वाली संस्था इनसाकॉग प्रयोगशाला नेटवर्क में जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाएगा और मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज/पृथक किया जाएगा।
बंदरगाहों/भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी ऊपर्युक्त प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। दिशानिर्देश के मुताबिक, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद की जांच, दोनों से छूट दी गई है। हालांकि, यदि आगमन पर या स्व-निगरानी अवधि के दौरान कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।