नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) से सटे फरीदाबाद (Faridabad) में निकिता तोमर की हत्या (Nikita Tomar Murder Case) के केस में कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है। दरअसल पुलिस की तरफ से इस केस में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल हुआ यह मामला खासा सुर्खियों में बना रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। इन दोनों की सजा पर सुनवाई 26 मार्च यानि शुक्रवार को होगी। जबकि तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है।
बता दें कि निकिता तोमर हत्याकांड में तौफीक को मुख्य आरोपी पुलिस ने जांच के बाद बनाया हुआ था। जबकि दूसरा आरोपी घटना के समय उसके साथ मौजूद था। तीसरे पर आरोप हथियार देने का हाथ लेकिन यह आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। इस केस में कोर्ट के समक्ष 55 गवाहों की पेशी हुई थी। इस केस में तीन लोग बतौर चश्मदीद गवाह के रूप में थे। साथ ही सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी था।
ANI का ट्वीट-
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad fast track court convicts prime accused Tausif and his friend Rehan. Third accused Azruddin, who had supplied weapon, acquitted. Quantum of sentence to be pronounced on Friday, 26th March.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
उल्लेखनीय है फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोर्ट में सबूत पेश किया गया था। जिसमें साफ दिख रहा है कि तौफीक निकिता से झगड़ा करता दिख रहा है और फिर गोली चला देता है।