निर्भया मामला: अदालत ने फांसी पर लगाई रोक, माँ ने कहा, सिस्टम मददगार

नई दिल्ली: निर्भया मामले के आरोपी पवन गुप्ता की याचिका परफैसला सुनते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर फांसी पर रोक लगा दी हैं. जिसके बाद कल यानि तीन मार्च को होने वाली पर आगे आदेश तक टल गई

Loading

नई दिल्ली: निर्भया मामले के आरोपी पवन गुप्ता की याचिका पर फैसला सुनते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर फांसी पर रोक लगा दी हैं. जिसके बाद कल यानि तीन मार्च को होने वाली फांसी  अगले आदेश तक टल गई हैं. राष्ट्रपति के पास आरोपी पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने के कारण कोर्ट ने यह निर्णय दिया.

याचिका लंबित होने के कारण फांसी संभव नहीं 
पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने निर्णय पर कहा, " आरोपी पवन गुप्ता की याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित हैं. जिसके कारण उसे फांसी देने अभी संभव नहीं हैं." इसके पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़े: निर्भया मामला: राष्ट्रपति द्वारा पवन गुप्ता की दया याचिका ख़ारिज

वकील को लगाई फटकार 
इसके पहले आरोपियों के वकील ए पी सिंग में अदालत में बताया कि पवन गुप्ता की दया याचिका माननीय राष्ट्रपति के पास लंबित हैं. जिसके कारण इस पर फैसला नहीं दिया जा सकता. जिसपर वकील को फटकार लगते हुए अदालत ने कहा कि, आप हर चीज़ आखिर में ही क्यों करते हैं?

पांच मार्च तक लगी रोक 
कोर्ट द्वारा लगाई रोक के बाद आरोपियों के फांसी पर पांच मार्च तक रोक लग गई. केंद्र सरकार द्वारा एक एक कर फांसी देने मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली हैं. 

सिस्टम कर रहा आरोपियों का समर्थन 
कोर्ट के निर्णय पर निराशा जताते हुए निर्भय की माँ ने कहा, " दोषियों की फांसी में देरी सिस्टम का फेलियर दर्शाता हैं. आखिर अदालत क्यों देरी कर रहा हैं. उन्होंने कहा, " सिस्टम आरोपियों की मदद कर रहा हैं. दोषी आखरी वक़्त में याचिका डाल कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं."