नई दिल्ली: हिजाब (Hijab) मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट (Court) ने फैसला सुनाते हुए कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के संबंध में मुसलमान लड़कियों द्वारा दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि, हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के खिलाफ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
ओवैसी ने इस मामले को लेकर मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि, मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह-जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इज़ाजत है कि अपना हिजाब भी पहनू और शिक्षा भी हासिल करूं।
1. I disagree with Karnataka High Court’s judgement on #hijab. It’s my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC
2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022
बता दें कि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। तीन न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि, स्कूल की यूनिफॉर्म का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने आदेश का स्वागत किया और इसे ‘‘ऐतिहासिक” बताया है।
ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಈ ನೆಲ, ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಅಂತಿಮ.I welcome Landmark judgement of Hon’ble Karnataka High Court on School/College uniform Rules.
It reiterated that the law of the land is above everything.— B.C Nagesh (@BCNagesh_bjp) March 15, 2022
इस बीच मामले पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि, कर्नाटक उच्च न्यायालय का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला अत्यंत निराशाजनक है। एक तरफ हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें एक सरल चयन का अधिकार भी देने से इनकार कर रहे हैं। यह केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि चयन की स्वतंत्रता की भी बात है।
Karnataka HC’s decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn’t just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022