नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फटकार के बाद बीजेपी नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उन्हें धारा 41ए के तहत जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा है। उल्लेखनीय है कि, नूपुर शर्मा पहले ही जांच में शामिल हो चुकी थीं और दिल्ली पुलिस ने 18 जून को उनका बयान दर्ज किया था।
After the FIR was registered against Nupur Sharma, the Delhi Police sent a notice to join the investigation under section 41A
Nupur Sharma had already joined the investigation and Delhi Police had recorded her statement on 18th June
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— ANI (@ANI) July 1, 2022
पूरे देश को आग में झोंक दिया
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी “बेलगाम जुबान” ने “पूरे देश को आग में झोंक दिया” और “देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं।”
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि, एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी से कई राज्यों में भड़के दंगों और हिंसक घटनाओं के लिए नूपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए।
न्यायालय ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल
इस दौरान उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस पर भी कठोर टिप्पणी की है। न्यायालय की बेंच ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि, नूपुर शर्मा शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद नूपुर खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।